दिव्यांगों के नियोजन मामले में विशेष नियोजनालय ने जारी किया निर्देश
PwD Act व RPwD Act के तहत नियमों के अनुपालन का आदेश

बोकारो।
दिव्यांगजनों के नियोजन (रोजगार) से जुड़े मामलों में नियमों के उल्लंघन को लेकर विशेष नियोजनालय, बोकारो ने संज्ञान लिया है। इस संबंध में कार्यालय की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बनाए गए PwD Act, 1995 एवं RPwD Act, 2016 के प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन किया जाए।
विशेष नियोजनालय द्वारा यह पत्र संबंधित शिकायत/आवेदन (पत्रांक–605) के संदर्भ में भेजा गया है। पत्र में उल्लेख है कि सभी विभागों एवं नियोजन से जुड़े कार्यालयों को दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा करते हुए कानून के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी।
बताया गया कि यदि नियोजन से जुड़े मामलों में नियमों की अनदेखी की जाती है, तो यह दिव्यांग अधिकार कानून का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे मामलों में संबंधित प्राधिकार को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं।
दिव्यांग अधिकारों से जुड़े सामाजिक संगठनों एवं आवेदकों ने इस पहल को सकारात्मक कदम बताया है और उम्मीद जताई है कि इससे जिले में दिव्यांगजनों को नियोजन के अवसर प्राप्त होंगे। वहीं, प्रशासनिक स्तर पर आगे की कार्रवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।


